Special Trains

बिहार के बाहर फसे जो अबतक वापस नही लौटे उनके लिए सम्पूर्ण जानकारी

कोरोनावायरस से जहां पूरा विश्व परेशान है वहीं दूसरी तरफ भारत में प्रवासी मजदूरों पर इसका सबसे ज्यादा आघात पहुंचा है। भारत के कई राज्यों में अपनी रोजी रोटी के लिए लाखों लोग देश के महानगरों में निवास करते हैं। कोरोनावायरस से लड़ने के लिए देश में लगभग 45 दिनों से ज्यादा से चल रही लॉक डाउन के कारण इन प्रवासी मजदूरों का उन शहरों में गुजर-बसर करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में भारत सरकार ने इन मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए इन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का फैसला किया। अब तक लाखों मजदूर अपने घर तक सुरक्षित वापस जा भी चुके हैं लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन ( Shramik Special Train ) से यात्रा कैसे करनी है यह अभी भी बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में यह ब्लॉग उन लोगों के लिए है जिन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने संबंधी और उससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें आपको जानने को मिलेंगी।

बिहार के 45 लाख प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे

प्रवासी मजदूरों की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है बिहार का जहां से देश में सबसे ज्यादा श्रमिक पूरे देश में निवास करते हैं। बिहार सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में बिहार के लगभग 45 लाख प्रवासी मजदूर एवं इसके साथ ही लाखों छात्र छात्राएं भी देश के तमाम हिस्सों में लॉक डाउन के कारण फंसे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने का आग्रह किया था जिसके बाद भारत सरकार ने बिहार सरकार के साथ ही तमाम राज्यों की मांग को देखते हुए स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाने की अनुमति दी थी । देश में 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से देश के तमाम हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में भी अब तक 50 से ज्यादा ट्रेनें इन फंसे हुए लोगों को लेकर आ चुकी है लेकिन अभी भी बिहार के लाखों लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे हैं। बिहार के इन फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता जारी की है।

श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार लौटने की पूरी प्रक्रिया

अगर आप भी बिहार वापस आना चाहते हैं और अभी आपको पता नहीं है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने के लिए आपको क्या करना है, तो बता दे कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर (18003456138 ) और बिहार सरकार ने एक वेबसाइट (http://covidportal.bihar.gov.in/ ) लॉन्च किया है जिस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर के अपना नाम बिहार वापस लाने वाली ट्रेनों के सूची में डलवा सकते हैं। साथ ही अलग-अलग राज्यों ने इसके लिए अपनी तरफ से इसकी व्यवस्था की है।
अन्य राज्यों से बिहार लौटने के लिए निम्नलिखित links पर पंजीकरण कर सकते हैं:

1. Rajasthan to Bihar

https://emitraapp.rajasthan.gov.in/emitraApps/covid19MigrantRegistrationService

2. Tamil Nadu To Bihar

https://rtos.nonresidenttamil.org/

3. Gujarat To Bihar

https://www.digitalgujarat.gov.in/

4. Uttarakhand to Bihar

http://dsclservices.org.in/movement-outside-uttarakhand.php

5. Odisha To Bihar

https://covid19regd.odisha.gov.in/migrant-registration.aspx

6. Karnataka To Bihar

https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/English

7. Kerala to Bihar

https://covid19jagratha.kerala.nic.in/

8. Punjab to Bihar

http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistration.aspx

9. Arunachal Pradesh to Bihar

http://covid19.itanagarsmartcity.in/scr/register/index.php

10. Haryana to Bihar

https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService

11. Chattisgarh to Bihar

http://cglabour.nic.in/covid19MigrantRegistrationService.aspx

12. Madhya Pradesh to Bihar

https://mapit.gov.in/covid-19/

13. Telangana to Bihar

https://tsp.koopid.ai/epass

14. Goa to Bihar

https://goaonline.gov.in/

15. West Bengal to Bihar

https://wb.gov.in

16. Uttar Pradesh to Bihar

http://jansunwai.up.nic.in/

17. Chandigarh to Bihar

http://admser.chd.nic.in/migrant/

18. Jammu & Kashmir to Bihar

https://serviceonline.gov.in

19. Ladakh to Bihar

https://leh.nic.in/epass/

20. Jharkhand to Bihar

https://jharkhandpravasi.in

21. Maharashtra to Bihar

https://covid-19.maharashtra.gov.in

22. Himachal Pradesh

http://covid19epass.hp.gov.in/

23. Manipur

https://tengbang.in/

24. Andhra Pradesh

https://www.spandana.ap.gov.in/

25. Delhi to Bihar

https://www.delhishelterboard.in/covid19/migrant-info.php

राज्य के बाहर से आनेवालो पर नजर रखेगी पंचायती राज संस्थाएं

जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, सभी मुखिया एवं सभी सरपंच को आदेश जारी हुए करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों के राज्य के बाहर से आगमन में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करायी जाए। इस सम्बंध में विभागीय आदेश प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-27/गो. दिनांक 30.04.2020 का हवाला देते हुए सूचित किया गया है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 30.04.2020 को हुई सी.एम.जी. की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य के बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों एवं अन्य नागरिकों को सर्वप्रथम प्रखंड स्तरीय शिविरों में अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। तदनुसार वैसे व्यक्ति जो बिना जांच कराए हुए विभिन्न मार्गो से ग्राम पंचायत क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से प्रखंड स्तरीय शिविरों में भेजा जाएगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पंचायत राज संस्थाओं की निम्नलिखित भूमिका चिन्हित की गयी है

अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों का इन गाइडलाइन्स का करना होगा पालन

1. ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, सभी वार्ड सदस्य एवं सभी वार्ड पंच अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के आगमन पर नजर रखेंगे। किसी ग्राम में आने वाले ऐसे व्यक्ति के बारे में सूचना मुखिया/सरपंच के माध्यम से थाना प्रभारी को दी जाएगी। गांव में आने वाले हर नागरिक को सर्वप्रथम प्रखंड स्तरीय शिविर में भेजा जाएगा। बिना शिविर में जाए, कोई भी नागरिक गांव में प्रवेश नहीं कर पाए, इसे सुनिश्चित किया जाए।
2. ग्राम पंचायत के मुखिया सुनिश्चित करेंगे कि गांव में बिना जांच कराएं आने वाले व्यक्तियों को उचित परिवहन के माध्यम से तत्क्षण प्रखंड स्तरीय शिविर में भिजवा दिया जाए। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा, विभाग द्वारा जारी आम सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि गांव का हर नागरिक COVID-19 कोरोना से बचाव की मुहिम में पहरेदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सके। यह प्रचार लाउड स्पीकर के माध्यम से पांच दिनों तक किया जाए।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत में, कोई भी नागरिक, इन निर्देशों का उल्लंघन कर अपने घर में आकर नहीं रहना चाहिए। इसके उल्लंघन के दृष्टांत मिलने पर संबंधित जनप्रतिनिधियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा।

बाहर से आगमन पर प्रखंड स्तर पर क्वारंटाईन सेंटर में रहना होगा

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 40(r) के तहत ग्राम के मामलों में तथाकथित रिपोर्ट करने का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। व्यवस्था बनाए रखने, अपराध का निवारण, अथवा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सम्भवतः प्रभाव डालने वाला कोई भी विषय हो, तो इसकी सूचना जिला दंडाधिकारी या विशेष आदेश द्वारा जिसे निर्देश दिया गया है, उसे संसूचित करना होगा। स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं निराकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ग्राम स्तर पर संबंधित मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्यों एवं पंचों के द्वारा सभी तरह की व्यापक कार्रवाई की जानी है, जो कोई वर्तमान में प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों के राज्य के बाहर से आगमन पर प्रखंड स्तर पर क्वारंटाईन सेंटर ( Quarantine centre In Bihar ) में रखना सुनिश्चित कराएंगे।

गाइडलाइन का पालन नही करने वाले पर होगी सख्त करवाई

इस संबंध में कोई व्यक्ति घर में चला जाता तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाना/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की चूक होती है तो कोरोना संक्रमण से अन्य व्यक्तियों एवं अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा होगा। इस चूक के लिए भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष, जिले के अपने सुरक्षात्मक के साथ-साथ क्वारंटाईन सेंटर में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।

Author: Aashish Ranjan


Aashish Ranjan has worked as News Reporter & Content Writer with 3 years of expertise in assigning, shaping and directing news stories. He is dedicated to covering all relevant news with speed & accuracy. He has graduated in Mass Communication fro

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